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आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी: जानें नई तारीख और जरूरी जानकारी

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 16 सितंबर 2025 कर दिया गया है। यह निर्णय तकनीकी समस्याओं के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था। विभाग ने करदाताओं से समय पर रिटर्न भरने की अपील की है ताकि किसी भी तकनीकी समस्या या जुर्माने से बचा जा सके। जानें इस नई डेडलाइन के बारे में और क्या करें।
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आयकर रिटर्न की डेडलाइन बढ़ी: जानें नई तारीख और जरूरी जानकारी

ITR की नई डेडलाइन

ITR की डेडलाइन बढ़ाई गई है: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को एक बार फिर बढ़ा दिया गया है। अब करदाता 16 सितंबर 2025 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आयकर विभाग ने एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि तकनीकी समस्याओं के कारण करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पहले यह डेडलाइन 31 जुलाई थी, जिसे 15 सितंबर तक बढ़ाया गया था, और अब इसमें एक दिन की और छूट दी गई है। विभाग ने करदाताओं से अनुरोध किया है कि वे अंतिम दिन का इंतजार न करें और समय पर रिटर्न भरें ताकि किसी भी तकनीकी समस्या या जुर्माने से बचा जा सके। इसके अलावा, विभाग ने यह भी बताया कि 16 सितंबर की रात 12 बजे से सुबह 2:30 बजे तक पोर्टल पर मेंटेनेंस कार्य होगा। निर्धारित समय के बाद रिटर्न दाखिल करने पर धारा 234F के तहत ₹5000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।