आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि: जानें क्या है सच्चाई

ITR Filing Last Date: क्या है असली सच?
ITR Filing Last Date: सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों में कहा जा रहा था कि आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर से बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दी गई है। इस पर आयकर विभाग ने स्पष्ट रूप से इसे गलत और भ्रामक बताया है। इनकम टैक्स इंडिया ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक आधिकारिक पोस्ट के माध्यम से बताया कि ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 ही है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। विभाग ने करदाताओं को चेतावनी दी है कि वे फर्जी खबरों से सावधान रहें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। साथ ही, समय पर रिटर्न दाखिल करने की अपील की गई है, ताकि जुर्माना, ब्याज और जांच जैसी समस्याओं से बचा जा सके।
Income Tax India tweets, "A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025. The due date for filing ITRs remains 15.09.2025. Taxpayers are advised to rely only on… pic.twitter.com/atJgsjXq3V
— ANI (@ANI) September 14, 2025
इनकम टैक्स विभाग ने ट्वीट कर बताई सच्चाई
इनकम टैक्स इंडिया ने अपने एक्स हैंडल पर स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 है। इसे बढ़ाकर 30 सितंबर करने की कोई घोषणा नहीं की गई है। करदाताओं को सलाह दी गई है कि वे केवल इनकम टैक्स इंडिया के आधिकारिक प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करें। इसके साथ ही, विभाग ने बताया कि उनका हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है, और करदाता कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और एक्स के माध्यम से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ITR फाइलिंग में देरी करने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि आप निर्धारित तारीख यानी 15 सितंबर 2025 तक ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं:
लेट फीस और पेनल्टी
आयकर कानून के अनुसार, रिटर्न देर से भरने पर ₹1,000 से ₹5,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। ITR फाइलिंग में देरी करने पर आपको हर महीने ब्याज देना पड़ सकता है। यदि आपने अधिक टैक्स भरा है और रिफंड बनता है, तो वह भी देरी से मिलेगा। समय पर रिटर्न न भरने पर विभाग की ओर से जांच या नोटिस भी आ सकता है।
ITR भरने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत?
रिटर्न भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें जैसे:-
पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म-16 (यदि वेतनभोगी हैं), ब्याज से हुई आय का विवरण, निवेश प्रमाण पत्र (80C, 80D आदि), कैपिटल गेन स्टेटमेंट (अगर हो)। 5 लाख से कम आय वालों के लिए केवल पैन, आधार और फॉर्म-16 पर्याप्त होते हैं। 8 लाख से अधिक आय वालों के लिए टैक्स बचत के लिए निवेश से जुड़े सभी दस्तावेज और फॉर्म-16 जरूरी होंगे।