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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी: CBDT का नया निर्णय

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि को 16 सितंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 15 सितंबर 2025 थी, जो पहले 31 जुलाई 2025 से बढ़ाई गई थी। इस निर्णय के पीछे करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखा गया है, क्योंकि अब तक 7.3 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं। जानें इस प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं।
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ी: CBDT का नया निर्णय

CBDT ने बढ़ाई आयकर रिटर्न दाखिल करने की तिथि

आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि में बदलाव किया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि को 15 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 16 सितंबर, 2025 कर दिया है।


पहले, आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। अब, CBDT ने इसे एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।



इसके अलावा, आयकर विभाग ने बताया कि सोमवार तक 7.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। इस आंकड़े में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है, जब 7.28 करोड़ रिटर्न दाखिल किए गए थे। समय पर अनुपालन के लिए सभी करदाताओं का धन्यवाद किया गया है।


आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया को और सरल बनाने के लिए अंतिम तिथि को एक दिन बढ़ाया गया है। यदि आपको वेबसाइट खोलने में कोई समस्या आ रही है, तो आयकर विभाग ने इसके समाधान के लिए कुछ सुझाव दिए हैं।