इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को मिली 17 साल की सजा, जानें पूरा मामला
इमरान खान को अदालत से बड़ा झटका
इस्लामाबाद - पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को एक महत्वपूर्ण कानूनी झटका लगा है। संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में दोनों को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई है।
अदालत ने दोनों पर 1.64 करोड़ पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यदि वे जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उन्हें अतिरिक्त सजा का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, विशेष न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में इस मामले की सुनवाई की, जहां इमरान खान पहले से ही बंद हैं। यह मामला मई 2021 का है, जब इमरान खान को सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस द्वारा एक महंगे बुल्गारी आभूषण सेट का उपहार दिया गया था। आरोप है कि इस उपहार को सरकारी खजाने से बहुत कम कीमत पर खरीदा गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
सुनवाई के दौरान, इमरान खान ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 342 के तहत अपना बयान दर्ज करते हुए अभियोजन पक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण है।
उन्होंने यह भी तर्क किया कि वे पाकिस्तान दंड संहिता के तहत लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि उन्हें उपहार के विशिष्ट विवरणों की जानकारी नहीं थी। इमरान खान ने कहा कि तोशाखाना नीति 2018 के अनुसार उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था।
अदालत ने इमरान खान को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 34 और धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कैद, जबकि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2) के तहत 7 साल की सजा सुनाई। इसी तरह, बुशरा बीबी को भी समान धाराओं के तहत 17 साल की सजा दी गई। अदालत ने सजा तय करते समय इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के महिला होने के पहलू को ध्यान में रखा।
फैसले के बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी के वकीलों ने संकेत दिया है कि वे इस निर्णय को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इस मामले में दोनों को पिछले साल दिसंबर में आरोपी बनाया गया था। इस साल अक्टूबर में, इमरान और बुशरा बीबी ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया था।
