ईपीएफ से निकासी की सीमा बढ़ी, अब 72 घंटे में मिलेंगे पांच लाख रुपये

ईपीएफ निकासी की नई सुविधा
नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) से अब निकासी की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है। अब किसी भी आपात स्थिति में, खाताधारक 72 घंटे के भीतर पांच लाख रुपये तक निकाल सकेंगे। पहले यह सीमा एक लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को इस बदलाव की घोषणा की।
यह निर्णय 28 मार्च को श्रीनगर में आयोजित ईपीएफओ की कार्यकारी समिति की 113वीं बैठक में लिया गया था। नई प्रक्रिया के तहत, आपात स्थिति में पीएफ से पैसे निकालने के लिए ऑटो सेटलमेंट का विकल्प अपनाया जाएगा। इस प्रणाली में पैसे निकालने की प्रक्रिया को स्वचालित रूप से पूरा किया जाएगा, जिससे अधिकारियों की आवश्यकता कम से कम होगी।
इसके अलावा, सरकार पीएफ निकासी प्रक्रिया में और सुधार करने की योजना बना रही है। इसके तहत, पीएफ खाताधारकों को बैंक एटीएम की तरह कार्ड प्रदान किए जाएंगे, जिससे वे आसानी से अपने खाते से पैसे निकाल सकेंगे।