ईपीएफओ ने पीएफ क्लेम सेटलमेंट पर ब्याज में दी राहत, जानें नए नियम
ईपीएफओ का नया नियम
लाखों कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने सदस्यों के लिए पीएफ क्लेम सेटलमेंट पर ब्याज में राहत देने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत, ईपीएफ सदस्यों को अब क्लेम सेटलमेंट के समय अधिक ब्याज प्राप्त होगा, जिससे उनके दावों का निपटारा तेजी से होगा।सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (सीबीटी) की हालिया बैठक में, ईपीएफ स्कीम, 1952 की धारा 60(2)(बी) में महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान में, यदि कोई क्लेम महीने की 24 तारीख तक सेटल किया जाता है, तो उस पर पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन अब से, सदस्यों को सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ होगा और शिकायतों की संख्या में कमी आएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, पहले यदि महीने की 24 तारीख तक क्लेम का निपटारा नहीं होता था, तो इससे और देरी होती थी। नए नियम के अनुसार, अब इन दावों पर एक महीने तक कार्रवाई की जाएगी, जिससे लंबित मामलों में कमी आएगी और संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि नए प्रावधान के अनुसार, ईपीएफ बैलेंस पर ब्याज अब क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक मिलेगा। पहले के नियम के अनुसार, यदि क्लेम का निपटारा महीने की 24 तारीख तक हो जाता था, तो सदस्यों को पिछले महीने के अंत तक ही ब्याज मिलता था। अब, नए संशोधन के बाद, सदस्यों को वास्तविक निपटान तिथि तक ब्याज प्राप्त होगा। हालांकि, नए नियम के लागू होने की तारीख के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। यह नियम सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद ही प्रभावी होगा।