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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में वृद्धि, युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद

उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए योगी सरकार ने आयु सीमा में तीन साल की छूट देने का निर्णय लिया है। यह कदम 2025 में होने वाली भर्ती प्रक्रिया के लिए है, जिससे अधिक युवा अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। सामान्य वर्ग के पुरुषों की आयु सीमा 25 वर्ष और महिलाओं की 28 वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आयु सीमा में वृद्धि की गई है। यह निर्णय उन युवाओं के लिए राहत है जो पिछले वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण उम्र सीमा पार कर चुके थे।
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उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में आयु सीमा में वृद्धि, युवाओं को मिलेगी नई उम्मीद

मुख्यमंत्री का बड़ा निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए योगी सरकार ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, यूपी पुलिस और जेल विभाग में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में तीन साल की छूट दी गई है। यह निर्णय 2025 में होने वाली कान्स्टेबल और समकक्ष पदों की भर्ती के लिए लिया गया है। सरकार का मानना है कि यह कदम युवाओं के हित में है, जिससे अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकें।

इस निर्णय के तहत कुल 32,679 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे पद शामिल हैं। शासनादेश जारी कर दिया गया है और आवेदन प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। नई व्यवस्था के अनुसार, सामान्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दी गई है, जबकि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह सीमा 25 से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 से बढ़ाकर 30 वर्ष और महिलाओं के लिए 30 से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आयु सीमा में छूट एक बार के लिए विशेष रूप से दी गई है और इसका लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा। पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण कई युवा उम्र सीमा पार कर चुके थे, ऐसे अभ्यर्थियों को इस निर्णय से फिर से अवसर मिलेगा।