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उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा

उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्या मामले में जिला अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। भाजपा नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य सहित अन्य दो आरोपियों को भी सजा मिली है। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब अंकिता 2022 में गायब हुई और बाद में उसका शव मिला। जानें इस मामले की पूरी कहानी और अदालत के फैसले के पीछे की वजह।
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उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अंकिता भंडारी हत्या मामले का फैसला

देहरादून। उत्तराखंड में चर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले में, जिला अदालत ने भाजपा नेता और पूर्व मंत्री विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य समेत तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, पुलकित के दो सहयोगियों सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी सजा दी गई है। कोटद्वार जिला कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने तीनों को कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा, प्रत्येक दोषी पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है。


इस मामले में अदालत का फैसला दो साल और आठ महीने बाद आया है। उल्लेखनीय है कि अंकिता, जो ऋषिकेश में पुलकित के रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में कार्यरत थी, 18 सितंबर 2022 को अचानक गायब हो गई थी। उसके शव को 24 सितंबर 2022 को चीला नहर में बरामद किया गया। प्रारंभिक पूछताछ में पुलकित ने अंकिता के बारे में गलत जानकारी दी थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के खुलासे के बाद पुलिस ने दोबारा पूछताछ की, जिसमें पुलकित ने अपना अपराध स्वीकार किया और बताया कि उसने अंकिता को नहर में धक्का दिया था।


कोर्ट के निर्णय से पहले, अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उन्होंने कहा, 'जिन दरिंदों ने मेरी निर्दोष बेटी की हत्या की, उन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए।' अंकिता के गायब होने के बाद, वीरेंद्र ने उसकी खोजबीन की और रिसॉर्ट जाकर पूछताछ की, जिसके बाद उन्होंने मामला दर्ज कराया। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पुलिस प्रभावशाली लोगों के दबाव में आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के दबाव के कारण पुलिस को जांच करनी पड़ी। बताया गया है कि पुलकित ने अंकिता से अपने रिसॉर्ट में गलत काम करने के लिए कहा था, और जब उसने मना किया, तो उसकी हत्या कर दी गई।