उत्तराखंड में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्या मामले में तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया

अंकिता भंडारी हत्या मामले का अदालती फैसला
उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के वनंतरा रिज़ॉर्ट में कार्यरत रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के मामले में कोटद्वार की अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया है। यह निर्णय 30 मई 2025 को सुनाया गया, जिससे पीड़िता के परिवार और समाज में न्याय की उम्मीद जगी है।क्या हुआ था? सितंबर 2022 में अंकिता भंडारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थीं। पुलिस जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उनकी हत्या की गई थी। विशेष जांच दल (SIT) ने इस मामले की गहन जांच की और 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में पेश की। जांच में यह पाया गया कि रिज़ॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और कर्मचारी अंकित गुप्ता ने अंकिता पर अवैध गतिविधियों के लिए दबाव डाला और जब उसने विरोध किया, तो उसकी हत्या कर दी।
कोर्ट का निर्णय: कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीनों आरोपियों को हत्या, सबूत नष्ट करने और आपराधिक साजिश के आरोपों में दोषी ठहराया। अदालत परिसर में फैसले के समय सुरक्षा व्यवस्था कड़ी थी ताकि कोई अव्यवस्था न हो। अब सजा पर बहस चल रही है, जिसमें अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष के वकील अपने तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं।
समाज में प्रतिक्रिया: इस फैसले को समाज में "सच की जीत" के रूप में देखा जा रहा है। लोगों का मानना है कि यह न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही थी, और अब अदालत के फैसले से उनकी प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
आगे की प्रक्रिया: अदालत अब सजा पर बहस कर रही है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि दोषियों को कितनी सजा दी जाएगी। यह मामला उत्तराखंड में न्याय की उम्मीद और कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला है।