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उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदान 9 सितंबर को

भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की है, जिसमें मतदान की तिथि 9 सितंबर निर्धारित की गई है। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। जानें इस प्रक्रिया के सभी महत्वपूर्ण विवरण और तिथियाँ।
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उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना जारी, मतदान 9 सितंबर को

उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया

भारतीय निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए कार्यक्रम की अधिसूचना जारी की है। मतदान 9 सितंबर को होगा और उसी दिन मतगणना भी की जाएगी। नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है।


चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम-1952 की धारा 4 की उप-धारा (4) और (1) के तहत यह अधिसूचना जारी की। आयोग की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, राज्यसभा महासचिव पी.सी. मोदी को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि राज्यसभा सचिवालय की संयुक्त सचिव गरिमा जैन और निदेशक विजय कुमार को सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।


उम्मीदवार 21 अगस्त तक संसद भवन के कमरा संख्या आरएस 28 में अपना नामांकन पत्र जमा कर सकते हैं। नामांकन पत्र सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। यदि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उपस्थित नहीं हैं, तो सहायक निर्वाचन अधिकारी गरिमा जैन या विजय कुमार के पास भी नामांकन पत्र जमा किया जा सकता है।


प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि हर नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को अपने मतदाता क्षेत्र की मतदाता सूची में नाम दर्शाने वाली प्रमाणित प्रति संलग्न करनी होगी। प्रत्येक उम्मीदवार को 15 हजार रुपए की जमानत राशि भी जमा करनी होगी। नामांकन पत्र का फॉर्म कार्यालय से कार्य समय में प्राप्त किया जा सकता है। सभी नामांकन पत्रों की जांच 22 अगस्त को सुबह 11 बजे की जाएगी। यदि कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस लेना चाहता है, तो उसे या उसके प्रस्तावक को 25 अगस्त को दोपहर 3 बजे से पहले कार्यालय में सूचना देनी होगी।


निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि चुनाव कराना पड़ा, तो मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आयोग की ओर से जारी सार्वजनिक सूचना को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राजपत्रों में एक साथ प्रकाशित करने की व्यवस्था भी की गई है।