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एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जिलाधीश विक्रम सिंह का आदेश

फरीदाबाद में जिलाधीश विक्रम सिंह ने एनसीआर क्षेत्र में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और हरियाणा सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। इस आदेश का उद्देश्य जनस्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। सभी आतिशबाजी लाइसेंस की वैधता समाप्त कर दी गई है, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, जिलाधीश विक्रम सिंह का आदेश

फरीदाबाद में पटाखों पर प्रतिबंध


फरीदाबाद। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और हरियाणा सरकार के आदेशों का पालन करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के अंतर्गत आने वाले जिलों में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री (ऑनलाइन माध्यमों से भी) और उपयोग पर तुरंत प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिलाधीश विक्रम सिंह ने इस निर्णय की जानकारी दी, जो जनस्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लिया गया है।


जिलाधीश ने बताया कि यह आदेश पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत जारी किया गया है, जिसका उद्देश्य वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और श्वसन या हृदय संबंधी बीमारियों से ग्रस्त लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है।


आतिशबाजी लाइसेंस की वैधता समाप्त


उन्होंने आगे कहा कि फरीदाबाद जिले में इस आदेश के अनुसार आतिशबाजी से संबंधित सभी लाइसेंस की वैधता समाप्त कर दी गई है और किसी भी नई अनुमति को आगामी आदेश तक जारी नहीं किया जाएगा। संबंधित कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 15 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।