कजाखस्तान में सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर नया प्रतिबंध

कजाखस्तान में नया कानून:
कजाखस्तान में नया कानून: कजाखस्तान की सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है कि चेहरा ढकने से देश में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, जो सुरक्षा और निगरानी के लिए आवश्यक है।
नए कानून की विशेषताएँ
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नए कानून के तहत चेहरा ढकने की अनुमति केवल कुछ विशेष परिस्थितियों में दी जाएगी, जैसे गंभीर बीमारी, अत्यधिक ठंड, खेल गतिविधियों या स्वास्थ्य कारणों से। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों, सरकारी कार्यालयों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में चेहरा ढकना प्रतिबंधित रहेगा।
कानून व्यवस्था पर प्रभाव
कानून व्यवस्था पर प्रभाव: कजाखस्तान में फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, खासकर सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के लिए। सरकार का मानना है कि इस तकनीक के प्रभावी उपयोग के लिए लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से दिखने चाहिए ताकि उनकी पहचान की जा सके। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि कुछ अपराधी चेहरा ढककर निगरानी से बचने की कोशिश करते हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है।
मुस्लिम महिलाओं की चिंताएँ
मुस्लिम समुदाय की महिलाओं में आशंका: इस निर्णय पर देश में विभिन्न प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कुछ मानवाधिकार संगठनों और नागरिक स्वतंत्रता समर्थकों का कहना है कि यह निर्णय धार्मिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर असर डाल सकता है। मुस्लिम समुदाय की कुछ महिलाएँ चिंतित हैं कि यह उनके नकाब पहनने के अधिकार में हस्तक्षेप कर सकता है।
सुरक्षा के लिए लिया गया निर्णय
सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया फैसला: सरकार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए कहा है कि यह निर्णय सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर लिया गया है और इसका उद्देश्य किसी विशेष समुदाय को निशाना बनाना नहीं है। अधिकारियों के अनुसार, कानून के कार्यान्वयन से पहले व्यापक परामर्श प्रक्रिया अपनाई जाएगी। वर्तमान में यह प्रस्ताव कानून मंत्रालय के पास विचाराधीन है और जल्द ही संसद में पेश किया जाएगा।