कानपुर में अवैध निर्माण पर केडीए का बुलडोजर, अधिवक्ता अखिलेश दुबे की मुश्किलें बढ़ीं

अवैध निर्माण पर कार्रवाई की तैयारी
कानपुर में चर्चित अधिवक्ता अखिलेश दुबे और उनके सहयोगियों की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अवैध तरीके से किशोरी वाटिका गेस्ट हाउस का निर्माण किया है। केडीए ने इस निर्माण को गिराने के लिए अंतिम नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि यदि 15 दिनों के भीतर निर्माण नहीं गिराया गया, तो बुलडोजर चलाया जाएगा।
साकेत नगर डब्लू-1 में स्थित प्लाट संख्या 152 पर बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण के मामले में केडीए ने अखिलेश दुबे के खिलाफ कार्रवाई की है। कई बार नोटिस भेजने के बावजूद, उन्होंने अपना पक्ष नहीं रखा। अब केडीए ने उन्हें 15 दिन का अंतिम मौका दिया है। यदि वे निर्माण को स्वयं नहीं हटाते हैं, तो केडीए इसे गिरा देगा और खर्च वसूल करेगा।
हाल ही में, एडीएम सिटी डॉ. राजेश कुमार की अध्यक्षता में एक समिति ने अखिलेश दुबे के कब्जे वाली संपत्तियों की जांच पूरी की। समिति ने कागजातों की जांच की और किशोरी वाटिका, बृजकिशोरी दुबे स्कूल और तेजाब मिल कालोनी स्थित पार्क की स्थिति का पता लगाया। रिपोर्ट बुधवार को जिलाधिकारी को सौंप दी जाएगी।
अधिवक्ता आशीष शुक्ला ने मार्च में शिकायत की थी कि किशोरी वाटिका और बृज किशोरी दुबे पब्लिक स्कूल का निर्माण पार्क की जमीन पर अवैध रूप से किया गया है। इसके बाद, डीएम ने जांच के लिए एक समिति का गठन किया था।
डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने वक्फ संपत्ति को कब्जा मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि सर्वेश दुबे के कब्जे से वक्फ संपत्ति को जल्द से जल्द मुक्त कराया जाए।