Newzfatafatlogo

किरण खेर पर सरकारी मकान का 13 लाख रुपये का बकाया किराया, प्रशासन ने भेजा नोटिस

चंडीगढ़ की पूर्व सांसद किरण खेर पर सरकारी मकान का 13 लाख रुपये का बकाया किराया है। प्रशासन ने उन्हें इस राशि के लिए नोटिस जारी किया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि यदि समय पर भुगतान नहीं किया गया, तो 12% वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और किरण खेर को क्या कदम उठाने होंगे।
 | 
किरण खेर पर सरकारी मकान का 13 लाख रुपये का बकाया किराया, प्रशासन ने भेजा नोटिस

किरण खेर पर बकाया किराया

चंडीगढ़: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पूर्व सांसद किरण खेर को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा एक सरकारी मकान के लिए 13 लाख रुपये का किराया चुकाने का नोटिस जारी किया गया है। यह नोटिस 24 जून, 2025 को भेजा गया था, जिसमें कहा गया है कि यदि बकाया राशि समय पर नहीं भरी गई, तो उस पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लगाया जाएगा।


प्रशासन के रेंट विभाग के असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, किरण खेर पर कुल 12,76,418 रुपये की देनदारी है। यह राशि सेक्टर-7 में स्थित सरकारी मकान नंबर T-6/23 के लाइसेंस शुल्क और उस पर लगे जुर्माने की है। बताया गया है कि बकाए के कुछ हिस्सों पर 100% से लेकर 200% तक का भारी जुर्माना भी लगाया गया है।


यह नोटिस किरण खेर के सेक्टर 8-ए में स्थित निजी कोठी (नंबर 65) के पते पर भेजा गया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि यदि निर्धारित समय में बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाता है, तो उन्हें कुल बकाया पर हर साल 12% अतिरिक्त ब्याज देना होगा। भुगतान डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ट्रांसफर के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, भुगतान करने से पहले कैशियर से विवरण की पुष्टि करना आवश्यक होगा। इस नोटिस के बाद किरण खेर को जल्द ही यह बड़ी राशि चुकानी होगी।