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कुरुक्षेत्र में पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत आवेदनों की बाढ़

कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत स्थायी मकान के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, कई आवेदक पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। अब तक 2455 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कई अस्वीकृत हो चुके हैं। जानें इस योजना के तहत कौन लोग लाभ उठा सकते हैं और आवेदन प्रक्रिया के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी।
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कुरुक्षेत्र में पीएमएवाई 2.0 योजना के तहत आवेदनों की बाढ़

कुरुक्षेत्र में पीएमएवाई 2.0 आवास योजना

कुरुक्षेत्र पीएमएवाई 2.0 आवास योजना (कुरुक्षेत्र): प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, कुरुक्षेत्र में स्थायी मकान के लिए आवेदन करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हालांकि, कई लोग बिना आवश्यक पात्रता पूरी किए ही आवेदन कर रहे हैं। नगर परिषद और नगर पालिकाओं में आवेदन प्रक्रिया जोरों पर है। पहले ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, इसके बाद मैनुअल फाइल जमा करनी होती है। डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर (डीएमसी) ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे आवेदनों की जांच शीघ्रता से करें और फाइलें हेड क्वार्टर भेजें।


कुरुक्षेत्र में आवेदनों की संख्या

पीएमएवाई 2.0 के अंतर्गत, कुरुक्षेत्र जिले की थानेसर नगर परिषद और चार अन्य नगर पालिकाओं में अब तक कुल 2455 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें थानेसर से 1016 लोग शामिल हैं, जो 2.50 लाख रुपये की सरकारी सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, इस्माइलाबाद में 540, लाडवा में 336, शाहाबाद में 306 और पिहोवा में 257 लोगों ने अपने कच्चे मकान को पक्का करने के लिए आवेदन किया है।


वेरिफिकेशन में समस्याएं

इन 2455 आवेदनों में से केवल 548 की जांच पूरी हो चुकी है। आश्चर्य की बात यह है कि 117 आवेदन पात्रता की कमी के कारण अस्वीकृत कर दिए गए हैं। 135 आवेदकों के पास प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज नहीं हैं। 37 आवेदक ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जबकि 49 लोग नगर परिषद या पालिका की सीमा से बाहर के हैं, फिर भी उन्होंने आवेदन किया। 305 लोगों ने शर्तें जानने के बाद अपने आवेदन वापस ले लिए हैं। अब इन सभी गैर-पात्र आवेदनों को भी अस्वीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है।


पीएमएवाई का लाभ किसे मिलेगा?

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत, वे लोग पात्र हैं जिनका मकान कच्चा है और जिनके पास प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के दस्तावेज हैं। इसके साथ ही, आवेदक का नगर परिषद या नगर पालिका की सीमा में रहना आवश्यक है। पात्र व्यक्तियों को सरकार द्वारा 2.50 लाख रुपये की सहायता दी जाती है, ताकि वे अपने कच्चे मकान को पक्का कर सकें।


डीएमसी के निर्देश

डिस्ट्रिक्ट म्युनिसिपल कमिश्नर अमन कुमार ने स्पष्ट किया है कि पीएमएवाई के तहत सभी आवेदनों की शीघ्र जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि वेरिफिकेशन के बाद फाइलें तुरंत हेड क्वार्टर भेजी जाएं, ताकि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ जल्द से जल्द मिल सके।