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केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में

केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की योजना बनाई है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों से बातचीत की पुष्टि की है। जस्टिस वर्मा के इस्तीफे की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि अब तक कोई भी जज महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। जानें इस मामले में क्या हो सकता है आगे।
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केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग की तैयारी में

महाभियोग की प्रक्रिया की तैयारी

केंद्र सरकार संसद के मानसून सत्र में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की योजना बना रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने 21 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र की घोषणा करते हुए बताया कि सरकार इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से बातचीत कर रही है। उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाए, तो वह आसानी से पारित हो सके। यह ध्यान देने योग्य है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को केवल महाभियोग के माध्यम से ही हटाया जा सकता है, और अब तक कोई भी जज इस प्रक्रिया के जरिए नहीं हटाया गया है। चार जजों के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन वह पूरी नहीं हो सकी क्योंकि अधिकांश ने इस्तीफा दे दिया था।


जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में भी ऐसा ही होने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार, महाभियोग प्रक्रिया शुरू होने से पहले या उसके प्रारंभ होते ही जस्टिस वर्मा इस्तीफा दे सकते हैं। पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने से पहले इस्तीफा देने का विकल्प दिया था, लेकिन जस्टिस वर्मा ने इसे ठुकरा दिया। उनका कहना है कि उनके दिल्ली स्थित आवास से कथित तौर पर बरामद नोटों की बोरियां नहीं मिली हैं। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके खिलाफ केवल वीडियो और फोटो हैं, असली नोटों की बोरियां नहीं हैं। हालांकि, यह तर्क संसद में प्रभावी नहीं हो पाएगा। कहा जा रहा है कि वे यह देख रहे हैं कि सरकार के प्रस्ताव पर विपक्षी दलों का क्या रुख होता है। यदि विपक्ष सरकार का समर्थन करता है, तो वे इस्तीफा देने पर विचार कर सकते हैं। वे महाभियोग के जरिए हटाए जाने वाले पहले जज का तमगा नहीं लेना चाहते।