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केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव

केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे बर्खास्त कर्मचारियों को रिटायरमेंट लाभ नहीं मिलेगा। नए नियमों के तहत, यदि किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से बर्खास्त किया जाता है, तो उसे पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा, चाहे उसने कितने भी वर्षों तक सेवा की हो। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है। जानें इस बदलाव के पीछे का कारण और इसके प्रभाव के बारे में।
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पेंशनभोगियों के लिए नई दिशा-निर्देश

केंद्र सरकार ने पेंशनभोगियों के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। हाल ही में, केंद्रीय सिविल सेवाओं (पेंशन) में संशोधन किए गए हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में बदलाव आया है। नए नियमों के अनुसार, यदि किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) से बर्खास्त किया जाता है, तो उसे न तो रिटायरमेंट का लाभ मिलेगा और न ही पेंशन का। यह नियम तब भी लागू होगा जब कर्मचारी ने लंबे समय तक सेवा की हो। इसके अलावा, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय बर्खास्तगी के निर्णय की समीक्षा करेगा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि बर्खास्तगी उचित थी या नहीं। यह प्रक्रिया पारदर्शिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई है। पहले, बर्खास्तगी के मामले में कर्मचारियों को पूरा रिटायरमेंट लाभ मिलता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत यह लाभ नहीं मिलेगा।