केंद्र सरकार ने लागू किया नया श्रम कानून, श्रमिकों के लिए ऐतिहासिक सुधार
नया श्रम कानून लागू
केंद्र सरकार ने शुक्रवार से श्रम कानून में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिसे अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए कानून को श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए कहा, 'आज हमारी सरकार ने चार श्रम संहिताओं को लागू किया है। यह आजादी के बाद से सबसे व्यापक और प्रगतिशील श्रम सुधारों में से एक है। यह हमारे श्रमिकों को सशक्त बनाता है और अनुपालन को सरल बनाता है, जिससे 'व्यापार करने में आसानी' को बढ़ावा मिलता है।'
उन्होंने आगे कहा कि ये संहिताएं सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम और समय पर मजदूरी, सुरक्षित कार्यस्थल, और विशेषकर महिलाओं और युवाओं के लिए लाभकारी अवसर प्रदान करने का आधार तैयार करेंगी।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करेगा जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा और भारत की आर्थिक वृद्धि को मजबूती प्रदान करेगा। ये सुधार रोजगार सृजन को बढ़ावा देंगे और उत्पादकता में वृद्धि करेंगे, जिससे विकसित भारत की दिशा में हमारी यात्रा को गति मिलेगी।
वहीं, श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने एक्स पर जानकारी दी कि नए श्रम संहिताएं लागू हो गई हैं, जिसमें सभी श्रमिकों को समय पर न्यूनतम वेतन, युवाओं को नियुक्ति पत्र, महिलाओं को समान वेतन, और 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी शामिल है।
उन्होंने यह भी बताया कि यह सुधार केवल एक बदलाव नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए लिया गया एक ऐतिहासिक निर्णय है। ये नए श्रम सुधार आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को नई गति प्रदान करेंगे।
