Newzfatafatlogo

कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला

कोलकाता में एक 24 वर्षीय लॉ कॉलेज की छात्रा ने गैंग रेप का आरोप लगाया है। आरोप है कि एक पूर्व छात्र ने शादी का प्रस्ताव ठुकराने के बाद उसे सुनसान कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। इस मामले में तीन आरोपियों पर गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, गैंग रेप में सभी आरोपियों को दोषी माना जा सकता है, भले ही केवल एक ने बलात्कार किया हो। जानें इस केस में संभावित सजा और कानूनी पहलू।
 | 
कोलकाता में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ गैंग रेप का मामला

गैंग रेप का आरोप

24 वर्षीय एक लॉ कॉलेज की छात्रा ने आरोप लगाया है कि एक पूर्व छात्र ने उसे शादी के लिए प्रस्ताव दिया, जिसे उसने ठुकरा दिया। इस पर, 25 जून को वह और उसके दो साथी उसे कॉलेज के एक सुनसान कमरे में ले गए। वहां, एक आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया, जबकि अन्य दो ने इसका वीडियो बनाया और उसे धमकाया।


आरोपियों के खिलाफ क्या धाराएं लगाई गई हैं? FIR में तीन आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित धाराएं लगाई गई हैं: धारा 127(2) - जबरन रोकना या बंदी बनाना; धारा 70(1) - एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्कार करना या उसमें सहयोग करना; धारा 3(5) - समूह बनाकर अपराध करने पर सभी को दोषी मानना।


गैंग रेप के आरोप क्यों लगे? कानून के अनुसार, गैंग रेप में यह आवश्यक नहीं है कि सभी आरोपी बलात्कार की क्रिया में शामिल हों। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि समूह में से किसी एक ने बलात्कार किया है और अन्य ने सहायता की है, तो सभी पर धारा 376(2)(g) के तहत समान अपराध लगेगा। इसका आधार 'समान इरादा' है।


कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार कहा है कि गैंग रेप के मामलों में अभियोजन को यह साबित करना होता है कि समूह ने मिलकर अपराध किया। इस स्थिति में, भले ही केवल एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया हो, सभी आरोपियों को दोषी माना जाएगा।


इस केस में सजा क्या हो सकती है? धारा 70(1) के तहत गैंग रेप की न्यूनतम सजा 20 साल की कठोर कैद है, जो जीवन भर की सजा तक बढ़ाई जा सकती है, साथ ही भारी जुर्माना भी हो सकता है। अन्य धाराओं के तहत भी सजा हो सकती है।