कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को दी जमानत
कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। अदालत ने यह शर्त रखी है कि वह देश नहीं छोड़ेंगी और यदि विदेश जाना हो, तो CJM से अनुमति लेनी होगी। इस मामले में और जानकारी जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। जानें इस फैसले के पीछे की कहानी और क्या है आगे की प्रक्रिया।
Jun 5, 2025, 15:06 IST
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कोलकाता हाईकोर्ट का फैसला
कोलकाता हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जमानत प्रदान की है। अदालत ने 10,000 रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी, साथ ही यह शर्त रखी कि वह देश नहीं छोड़ेंगी। यदि उन्हें विदेश जाने की आवश्यकता हो, तो उन्हें CJM से अनुमति लेनी होगी।
मामले की पृष्ठभूमि
Cal HC grants interim bail to influencer Sharmistha Panoli, arrested for allegedly posting video on social media with communal comments
— Press Trust of India (@PTI_News) June 5, 2025
अगली जानकारी
इस मामले में और जानकारी जल्द ही अपडेट की जाएगी।