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क्या ट्रम्प का नागरिकता आदेश असंवैधानिक? संघीय अदालत का बड़ा फैसला

अमेरिका की संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मजात नागरिकता समाप्त करने के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। इस निर्णय ने नागरिकता से जुड़े नियमों पर नई बहस छेड़ दी है और मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने की संभावना बढ़ गई है। अदालत ने कहा कि यह आदेश संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। जानें इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में और इसके संभावित प्रभावों के बारे में।
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क्या ट्रम्प का नागरिकता आदेश असंवैधानिक? संघीय अदालत का बड़ा फैसला

संघीय अदालत का ऐतिहासिक निर्णय

एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस आदेश को असंवैधानिक करार दिया है, जिसमें उन्होंने जन्मजात नागरिकता को समाप्त करने का प्रयास किया था। अदालत ने इस आदेश को देशभर में लागू करने पर रोक लगा दी है, जिससे यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के कगार पर है।


ट्रम्प की योजना पर अदालत की रोक

ट्रम्प की योजना पर रोक


यह निर्णय उस समय आया जब न्यू हैम्पशायर के एक संघीय न्यायाधीश ने भी ट्रम्प की योजना को संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए उस पर रोक लगा दी थी। ट्रम्प प्रशासन का यह आदेश उन बच्चों को नागरिकता देने से रोकने के लिए था, जो अवैध या अस्थायी रूप से अमेरिका में रह रहे माता-पिता के घर जन्मे थे।


संविधान का उल्लंघन

ट्रंप का आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन


9वें सर्किट कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन का उल्लंघन करता है, जो जन्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। अदालत ने कहा कि इस आदेश की व्याख्या उन व्यक्तियों को भी प्रभावित करती है जो अमेरिका में जन्मे हैं, लेकिन जिनके माता-पिता की वैधता संदिग्ध है।


न्यायालय ने कहा, 'ज़िला अदालत ने सही पाया कि यह आदेश असंवैधानिक है, क्योंकि यह अमेरिका में जन्म लेने वाले कई व्यक्तियों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करता है। हम इस निर्णय से पूरी तरह सहमत हैं।'


इस फैसले ने अमेरिका में नागरिकता से जुड़े नियमों पर फिर से बहस छेड़ दी है और सुप्रीम कोर्ट की निगाहें अब इस संवेदनशील मुद्दे पर टिक गई हैं।