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चंडीगढ़ में कैब यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू

चंडीगढ़ प्रशासन ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 को अधिसूचित किया है, जिससे कैब यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कई नए प्रावधान लागू किए गए हैं। नए नियमों में सुरक्षा मानकों, कार पूलिंग, और ड्राइवरों की सत्यापन प्रक्रिया शामिल हैं। यह नीति लंबे समय से प्रतीक्षित थी और अब चंडीगढ़ में तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है। जानें इन नियमों के बारे में और कैसे ये यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
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चंडीगढ़ में कैब यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू

चंडीगढ़ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियमों की घोषणा

चंडीगढ़ में कैब यात्रा अब होगी सुरक्षित, पेंडिंग चालान की चिंता नहीं: यूटी चंडीगढ़ प्रशासन ने मंगलवार को चंडीगढ़ प्रशासन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2025 को अधिसूचित किया है। इस संबंध में प्रशासन के परिवहन विभाग द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नए नियमों में कैब में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा से लेकर ड्राइवरों और एग्रीगेटर कंपनियों के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। लंबे समय से इस नीति को लागू करने की मांग उठाई जा रही थी।


चंडीगढ़ मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियमों के लाभ


पारिवहन विभाग ने पिछले वर्ष ड्राफ्ट मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2024 को अधिसूचित किया था, जिस पर संबंधित पक्षों से सुझाव भी मांगे गए थे। ट्राइसिटी कैब एसोसिएशन ने पिछले एक सप्ताह से इस नीति को लागू करने और अन्य मांगों को लेकर राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया था।


नए नियमों में सुरक्षा मानकों के साथ-साथ कार पूलिंग के लिए भी प्रावधान शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों को चंडीगढ़ में तुरंत लागू किया गया है। ये नियम सभी प्रकार के परिवहन वाहनों को कवर करेंगे, जिसमें सीएनजी, रिक्शा, ई-रिक्शा, ई-बाइक और बाइक टैक्सी शामिल हैं।


कार पूलिंग के लिए नियम


एप्लिकेशन को अंग्रेजी और हिंदी में होना अनिवार्य है, और इसमें कार पूलिंग के लिए विशेष प्रावधान भी शामिल हैं। खासकर महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पैनिक बटन और वाहन स्थान ट्रैकर डिवाइस लगाना आवश्यक होगा। एग्रीगेटर का एप्लिकेशन उपयोगकर्ता के अनुकूल होना चाहिए, जिससे किराए की सही जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। इसके अलावा, किराया अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी होना अनिवार्य है।


सुरक्षा इंतजाम न होने पर लाइसेंस रद्द


कैब ड्राइवरों ने कंपनियों से नई गाड़ियों को जोड़ने की मांग की थी। नए नियमों के अनुसार, किसी भी गाड़ी की एग्रीगेटर कंपनी के साथ इंटीग्रेशन तभी संभव होगी जब सभी पेंडिंग चालान क्लियर हों।


इसके अलावा, कैब ड्राइवरों की सत्यापन प्रक्रिया के साथ-साथ संबंधित गाड़ी के सभी मानकों का पूरा होना भी आवश्यक होगा। यदि राइडर या ड्राइवर की सुरक्षा मानक पूरे नहीं होते हैं, तो संबंधित कंपनी का लाइसेंस रद्द किया जाएगा। चाइल्ड लॉक को डिसेबल करना अनिवार्य होगा, और मैनुअल ओवरराइडिंग और लॉक सिस्टम ही मान्य होंगे।