छांगुर बाबा मामले में ईडी की कार्रवाई: अवैध धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तारी

छांगुर बाबा की गिरफ्तारी
छांगुर बाबा मामला: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अवैध धर्मांतरण के आरोप में छांगुर उर्फ जलालुद्दीन पर कार्रवाई की है। ईडी ने उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद, छांगुर बाबा को ईडी की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहाँ अदालत ने उन्हें पाँच दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।
ईडी की रिमांड की मांग
केंद्रीय जांच एजेंसी ने छांगुर बाबा से पूछताछ के लिए 7 दिन की रिमांड मांगी थी। उन पर अवैध धर्मांतरण, विदेशी धन के उपयोग और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हाल ही में, ईडी की लखनऊ शाखा ने पीएमएलए, 2002 के तहत छांगुर बाबा और उनके सहयोगियों के 15 ठिकानों पर छापेमारी की।
गिरोह की राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ
गैड़ास बुजुर्ग थाना क्षेत्र के रेहरा माफ़ी गाँव में सबरोज़ का घर सरकारी ज़मीन पर अवैध रूप से बना हुआ था। जिला प्रशासन ने पहले नोटिस दिया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया गया। प्रशासन की टीम ने वहाँ पहुँचकर बुलडोज़र चलाया। छांगुर का गिरोह राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलग्न था और देशभर में अवैध कार्य कर रहा था। इसके कई राज़ सामने आए हैं, और संदिग्ध संगठनों से उसके संबंधों की जांच जारी है।
धर्मांतरण के गिरोह का पर्दाफाश
छांगुर मुख्य रूप से धर्मांतरण के कार्य में संलग्न था। हाल ही में, राज्य पुलिस ने बड़े धर्मांतरण गिरोहों का पर्दाफाश किया था। आगरा में दो बहनों के लापता होने की जांच के दौरान, पुलिस ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया जो छह राज्यों में फैला हुआ था।