जालंधर में किशोरी की हत्या और बलात्कार का मामला, आरोपी गिरफ्तार
खौफनाक घटना का खुलासा
चंडीगढ़: पंजाब के जालंधर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पुलिस ने रविवार को एक 46 वर्षीय व्यक्ति को अपनी 14 वर्षीय बेटी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ बलात्कार और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है। पीड़िता पड़ोसी के घर में रहती थी, और आरोपी के घर के शौचालय से उसका शव मिलने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी को पकड़कर उसकी बुरी तरह पिटाई कर दी।
घटना का विवरण
पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर रंधावा ने बताया कि पीड़िता आरोपी के घर अपनी बेटी से मिलने आई थी, जब यह घटना हुई। उन्होंने कहा, "शनिवार शाम को आरोपी अपने घर पर अकेला था, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी बाहर गई हुई थीं।"
पीड़िता के परिवार ने जब शाम को उसकी वापसी नहीं होने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उन्होंने लड़की को खोजने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत की।
सीसीटीवी फुटेज से मिली जानकारी
पुलिस कमिश्नर ने कहा कि गुमशुदगी की शिकायत के तुरंत बाद जांच शुरू की गई। एएसआई मंगत राम के नेतृत्व में एक पुलिस टीम लड़की की तलाश में भेजी गई, लेकिन टीम खाली हाथ लौट आई। बाद में, कुछ स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि पीड़िता शाम करीब 4 बजे आरोपी के घर में गई थी, लेकिन वह बाहर नहीं आई।
जब स्थानीय लोगों ने आरोपी से लड़की के बारे में पूछा, तो उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जब स्थानीय लोगों ने उसके घर की तलाशी लेने की मांग की, तो उसने आनाकानी की। गुस्साए स्थानीय लोग उसके घर में घुस गए और एक शौचालय में शव देखा।
शव की बरामदगी और आरोपी की गिरफ्तारी
रंधावा ने बताया, "पुलिस को सूचना दी गई और शव को बरामद कर लिया गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी। पुलिस ने किसी तरह आरोपी को बचाकर अस्पताल पहुंचाया।" प्रारंभिक जांच में ऐसा प्रतीत होता है कि लड़की की गला घोंटकर हत्या की गई है। शव परीक्षण डॉक्टरों के एक बोर्ड द्वारा किया जाएगा और कानूनी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी।
रंधावा ने कहा, "एएसआई मंगत राम को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाएगी।" उन्होंने कहा कि आरोपी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है और छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस आयुक्त ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 (हत्या), 65(1) (बलात्कार) और पोक्सो अधिनियम की अन्य संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
