जैकलीन फर्नांडीज को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय
नई दिल्ली। सोमवार को, सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया। उल्लेखनीय है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही 200 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एजी मसीह की पीठ ने फर्नांडीज को भविष्य में उचित समय पर अदालत का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी है।
मुकुल रोहतगी का तर्क
जैकलीन फर्नांडीज की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अदालत में कहा कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियों का मुकदमे पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि सुकेश चंद्रशेखर ने अभिनेत्री को उपहार दिए थे, और उन पर आरोप नहीं है कि उन्होंने 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी में मदद की। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा कि आरोप यह है कि उपहार दिए गए थे, लेकिन कुछ भी साबित नहीं हुआ है।
याचिका की वापसी
रोहतगी ने अंततः याचिका वापस ले ली। जुलाई में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद फर्नांडीज ने शीर्ष अदालत का रुख किया था। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की ईसीआईआर और मामले में उन्हें दसवें आरोपी के रूप में आरोपित करने वाली दूसरी पूरक शिकायत को रद्द करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि उनके डर के आधार पर ईसीआईआर को रद्द नहीं किया जा सकता।