झारखंड विवाह सहायता योजना: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

झारखंड विवाह सहायता योजना
झारखंड विवाह सहायता योजना: झारखंड सरकार ने जनता की भलाई के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से एक विवाह सहायता योजना है, जिसके अंतर्गत श्रम, रोजगार, प्रशिक्षण और कौशल विकास विभाग गरीब परिवारों की लड़कियों को विवाह के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह योजना राज्य द्वारा समर्थित है और केवल झारखंड के निवासियों के लिए उपलब्ध है। इस योजना का लाभ परिवार की दो लड़कियों को मिलता है, जिसमें प्रत्येक को शादी के लिए 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है।
योग्यता मानदंड
क्या होनी चाहिए योग्यता?
1. आवेदक को झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
2. आवेदक को झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (जेबीओसीडब्ल्यूडब्ल्यू बोर्ड) के साथ पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए।
3. आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
4. परिवार निर्माण कार्य में कार्यरत होना चाहिए।
5. पंजीकृत श्रमिक को पिछले पांच वर्षों में लगातार योगदान देना चाहिए।
6. दुल्हन की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
7. दूल्हे की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया
कैसे करें आवेदन?
1. आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
2. फिर लॉगिन पर क्लिक करें और पॉप-अप स्क्रीन पर 'यहां रजिस्टर करें' पर क्लिक करें।
3. अगले पृष्ठ पर एक पंजीकरण फॉर्म दिखाई देगा।
4. अपना पहला नाम, अंतिम नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर भरें, एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड बनाएं और पासवर्ड की पुष्टि करें।
5. इसके बाद कैप्चा कोड भरें और रजिस्टर पर क्लिक करें। आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वन टाइम पासवर्ड (OTP) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा।
6. OTP के सफल सत्यापन के बाद, आपका पंजीकरण पूरा होगा।
7. ध्यान दें कि लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पंजीकृत ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे।