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ट्रंप का कार्यकारी आदेश असंवैधानिक घोषित, न्यायाधीश ने लगाया स्थायी रोक

अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कानूनी फर्मों को लक्षित करने वाले कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायाधीश लोरेन अलीखान ने कहा कि यह आदेश संविधान का उल्लंघन करता है और इसे स्थायी रूप से रोका जाना चाहिए। इस फैसले ने ट्रंप के उन प्रयासों को एक और झटका दिया है, जिनका उद्देश्य उन कानूनी फर्मों को दंडित करना था, जिनके अटॉर्नी उन्हें पसंद नहीं आते। जानें इस महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में और क्या कहा न्यायाधीश ने।
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ट्रंप का कार्यकारी आदेश असंवैधानिक घोषित, न्यायाधीश ने लगाया स्थायी रोक

संघीय न्यायाधीश का महत्वपूर्ण फैसला

अमेरिका में एक संघीय न्यायाधीश ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कानूनी फर्मों को लक्षित करने वाले एक और कार्यकारी आदेश को रद्द कर दिया है।


जिला न्यायाधीश लोरेन अलीखान ने शुक्रवार को यह निर्णय सुनाया कि सुसमैन गॉडफ्रेफर्म के खिलाफ जारी आदेश असंवैधानिक है और इसे स्थायी रूप से रोकने की आवश्यकता है।


ट्रंप उन कानूनी फर्मों को दंडित करने का प्रयास कर रहे थे, जिनके अटॉर्नी उन्हें पसंद नहीं आते। यह निर्णय ट्रंप के इन प्रयासों को रोकने की दिशा में एक और कदम है।


हाल के दिनों में, अन्य न्यायाधीशों ने भी ट्रंप प्रशासन के इसी तरह के आदेशों पर रोक लगाई है, जिसमें जेनर ब्लॉक, पर्किन्स कोइ और विल्मरहेल फर्मों के खिलाफ आदेश शामिल हैं। इन आदेशों के तहत वकीलों पर कई पाबंदियां लगाने का प्रयास किया गया था।


न्यायाधीश अलीखान ने कहा, “यह आदेश उन फर्मों को लक्षित करने का एक प्रयास था, जिनके विचार राष्ट्रपति ट्रंप के अनुकूल नहीं थे। हर अदालत ने इस आदेश को गंभीर संवैधानिक उल्लंघन पाया है और इसे लागू करने पर स्थायी रोक लगाई है।”


उन्होंने आगे कहा, “आज, यह अदालत भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि सुसमैन को निशाना बनाने वाला आदेश अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करता है और इसे स्थायी रूप से रोका जाना चाहिए।”