ठाणे में 13 वर्षीय दिव्यांग लड़की के बलात्कार के मामले में IIT खड़गपुर का छात्र गिरफ्तार

महाराष्ट्र में बलात्कार का मामला
महाराष्ट्र बलात्कार मामला: ठाणे शहर में एक 13 वर्षीय दिव्यांग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में IIT खड़गपुर के एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर 23 वर्षीय आरोपी को हिरासत में लिया।
आरोपी की रणनीति
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, आरोपी ने लड़की को नए कपड़े दिलाने का लालच देकर उसे फुसलाया और फिर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल से यौन उत्पीड़न का एक वीडियो भी बरामद किया है, जिसमें कई अन्य लड़कियों के आपत्तिजनक वीडियो और तस्वीरें शामिल हैं।
कानूनी कार्रवाई
आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज
आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच जारी है और यह संदेह है कि आरोपी ने पहले भी अन्य महिलाओं को निशाना बनाया होगा।
ठाणे कोर्ट का हालिया निर्णय
ठाणे कोर्ट का हालिया फैसला
हाल ही में, ठाणे की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय रिश्तेदार के साथ बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के लिए 20 साल की सजा सुनाई है। विशेष जज ए डी हरने ने आरोपी जीवन अशोक वडविंडे को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया।
जज का निर्णय
जज ने दिया फैसला
जज ने पीड़िता के सबूतों पर जोर दिया, जिसमें मेडिकल रिपोर्ट और जन्म प्रमाण पत्र शामिल थे। उन्होंने कहा कि आरोपी ने पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया और उसे गर्भवती कर दिया, जो एक गंभीर अपराध है।
IIT खड़गपुर के छात्र की गिरफ्तारी और ठाणे कोर्ट के हालिया फैसले से यह स्पष्ट होता है कि कानून महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए तत्पर है। हमें उम्मीद है कि ऐसे मामलों में न्याय मिलेगा और अपराधियों को सजा दी जाएगी।