डोडा जिले में सुरक्षा उपायों के तहत आवाजाही पर रोक

डोडा में हालात बिगड़ने पर प्रशासन ने उठाए कदम
प्रशासनिक निर्णय: जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हालात के बिगड़ने के चलते प्रशासन ने बीएनएसएस की धारा 163 लागू कर दी है। इस धारा के तहत बिना अनुमति किसी भी प्रकार की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और केवल आपातकालीन स्थितियों में ही घर से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी। यह कदम आम आदमी पार्टी के विधायक मेराज मलिक की PSA (पब्लिक सेफ्टी एक्ट) के तहत गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण उठाया गया है।
प्रदर्शनों के दौरान स्थानीय निवासियों और पुलिस के बीच झड़पें हुई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पूरे जिले में पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई है। सुरक्षाबलों ने विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर दी है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को समय पर रोका जा सके।
प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। डोडा जिले में स्थिति नाजुक बनी हुई है, और प्रशासन पूरी सतर्कता के साथ हालात पर नजर रखे हुए है।