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दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों के लिए नया ईंधन नियम: 2025 से लागू

दिल्ली-NCR में 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह निर्णय वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। नए नियम के तहत, ANPR कैमरे के माध्यम से वाहनों की उम्र की जांच की जाएगी। यदि कोई वाहन निर्धारित उम्र से अधिक पुराना पाया गया, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा। जानें इस नए नियम के सभी पहलुओं के बारे में।
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दिल्ली-NCR में पुराने वाहनों के लिए नया ईंधन नियम: 2025 से लागू

दिल्ली में पुराने वाहनों के लिए ईंधन प्रतिबंध

नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में रहने वाले वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। 1 जुलाई 2025 से, 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा। यह निर्णय राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लिया गया है।


नए नियम का विवरण: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, यह नियम केवल सड़क पर चलने वाले वाहनों पर ही लागू नहीं होगा, बल्कि उन वाहनों पर भी लागू होगा जिन्हें 'एंड-ऑफ-लाइफ (EOL)' माना गया है। ऐसे वाहनों की पहचान के लिए दिल्ली के लगभग 500 पेट्रोल पंपों पर ANPR (Automatic Number Plate Recognition) कैमरे स्थापित किए गए हैं।


ये कैमरे वाहनों की नंबर प्लेट को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन डेटाबेस से उनकी उम्र, ईंधन प्रकार और स्थिति की जांच करेंगे। यदि कोई वाहन निर्धारित उम्र से अधिक पुराना पाया गया, तो उसे पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाने से मना कर दिया जाएगा।


1 नवंबर 2025 से यह नियम गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और सोनीपत में लागू होगा। इसके बाद, 1 अप्रैल 2026 से NCR के अन्य क्षेत्रों में भी यह नियम लागू किया जाएगा। ANPR सिस्टम के माध्यम से अब तक 3.63 करोड़ वाहनों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4.90 लाख वाहनों को EOL के रूप में चिह्नित किया गया है।


पुराने बीएस मानकों पर आधारित वाहन प्रदूषण के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। यह नया कदम इन्हें धीरे-धीरे सड़क से हटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि कोई वाहन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो प्रवर्तन एजेंसियां आगे की कार्रवाई कर सकती हैं, जिसमें वाहन की जब्ती या स्क्रैपिंग शामिल है।