दिल्ली के उपभोक्ताओं के लिए दिवाली का तोहफा: पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना माफ

पानी के बकाया बिलों पर जुर्माना माफ
दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने त्योहारी मौसम में दिल्लीवासियों को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने बकाया पानी के बिलों पर जुर्माना माफ करने का निर्णय लिया है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को लाभ होगा। यह योजना 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी और इसे एक बार की वन-टाइम सेटलमेंट योजना के रूप में पेश किया गया है।
सीएम रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मंगलवार को इस योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत, घरेलू उपभोक्ताओं के लाखों रुपये के बकाया बिलों पर लगे जुर्माने को माफ किया जाएगा।
सीएम ने बताया कि घरेलू उपभोक्ताओं पर लगभग 16 हजार करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें से 11 हजार करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में हैं। इस भारी बकाया को माफ करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना सीमित समय के लिए है, इसलिए लोगों को जल्द से जल्द इसका लाभ उठाने की सलाह दी गई है।
जल बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता जल बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, जल बोर्ड के मोबाइल ऐप पर भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है। जो लोग सीधे आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए जल बोर्ड हर जोनल रेवेन्यू जोन में शिविर भी आयोजित करेगा।
छूट के लिए समय सीमाएं
छूट का लाभ उठाने के लिए दो अलग-अलग समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। यदि उपभोक्ता 31 जनवरी 2024 तक अपने बकाया बिलों की मूल राशि का भुगतान करते हैं, तो उन्हें जुर्माने पर 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। वहीं, जो लोग 1 फरवरी से 31 मार्च के बीच भुगतान करते हैं, उन्हें 70 प्रतिशत छूट मिलेगी।
मीटर रीडिंग को शून्य करने की सुविधा
इस योजना की एक विशेषता यह है कि 20 लीटर वाले उपभोक्ताओं का पानी का बिल बकाया होने पर, यदि वे अपने बकाया बिल का भुगतान करते हैं, तो उनका मीटर रीडिंग शून्य कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि उनका पिछला सारा बकाया समाप्त हो जाएगा और वे नए सिरे से शुरुआत कर सकेंगे। यह योजना उपभोक्ताओं को पानी के बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाई गई है।