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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन पर नई पाबंदी लागू

दिल्ली में आज से एक नई ईंधन नीति लागू हो गई है, जिसके तहत 1 जुलाई 2025 से पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यदि आपकी गाड़ी 15 साल पुरानी है (पेट्रोल) या 10 साल पुरानी है (डीजल), तो आपको अब ईंधन नहीं मिलेगा। जानें इस नीति के तहत पेट्रोल पंपों पर क्या बदलाव किए गए हैं और कैसे यह नीति लागू होगी।
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दिल्ली में पुरानी गाड़ियों के लिए ईंधन पर नई पाबंदी लागू

दिल्ली में ईंधन नीति में बदलाव

दिल्ली में नई ईंधन नीति: दिल्ली निवासियों के लिए आज से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लागू हो गया है। 1 जुलाई 2025 से, 'उम्र पूरी कर चुके' यानी End of Life Vehicles को अब पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। यदि आपकी गाड़ी निर्धारित सीमा (15 साल पेट्रोल और 10 साल डीजल) पार कर चुकी है, तो अब उसे पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा।


पेट्रोल पंपों पर बदलाव की जानकारी


दिल्ली के गीता कॉलोनी स्थित एक पेट्रोल पंप पर स्पष्ट रूप से एक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। इसी तरह, रोहिणी सेक्टर-23 के इंडियन ऑयल पंप पर सरकार द्वारा सीसीटीवी कैमरे और स्पीकर स्थापित किए गए हैं। जैसे ही कोई ओवरएज गाड़ी आती है, स्पीकर से अलर्ट मिलता है और पेट्रोलकर्मी ईंधन देने से मना कर देते हैं।