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दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती: 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों पर सख्ती की है। अब इन वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और उल्लंघन करने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। जानें इस नए नियम के तहत क्या कार्रवाई की जाएगी और कैसे दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग इसकी निगरानी करेगा।
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दिल्ली में पुराने वाहनों पर सख्ती: 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन

दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए उठाए गए कदम


दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। 4 जुलाई से कृत्रिम बारिश का परीक्षण करने की योजना के साथ, आज से उन वाहनों पर भी सख्ती की जा रही है जो अपनी निर्धारित आयु पूरी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार के निर्देशों के अनुसार, 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को अब ईंधन नहीं मिलेगा।


यदि ऐसे वाहन सार्वजनिक स्थानों पर पाए जाते हैं, तो उन्हें जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेजा जाएगा। चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे निर्धारित आयु पूरी कर चुके वाहनों को ईंधन न दें। इसे लागू करने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और नगर निगम के कर्मियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई है।


दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की निगरानी

दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले स्टेशनों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा। प्रत्येक 350 चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी होगा, जो पुराने वाहनों पर नजर रखेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे।


पेट्रोल पंपों पर निगरानी के लिए कैमरे

दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे वाहन की नंबर प्लेट को स्कैन कर उसकी उम्र की जांच करेंगे। यदि वाहन ईओएल (इंड आॅफ लाइफ) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मचारी को ईंधन न देने का अलर्ट मिलेगा। उल्लंघन की स्थिति में वाहन जब्त किया जाएगा और चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये, दोपहिया पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।