दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सख्त नियम लागू
दिल्ली की वायु गुणवत्ता में गिरावट
नई दिल्ली: दिल्ली की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। कई क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 के पार चला गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इस बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए, दिल्ली सरकार ने GRAP स्टेज-IV के तहत कड़े प्रतिबंध लागू किए हैं, जिसका सीधा असर शहर में चलने वाले वाहनों पर पड़ा है।
नए नियमों का प्रभाव
नए नियमों के अनुसार, अब केवल BS-VI उत्सर्जन मानक वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार का मानना है कि वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं को नियंत्रित किए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।
GRAP स्टेज-IV में बदलाव
GRAP स्टेज-IV लागू होते ही दिल्ली में सबसे कड़े प्रतिबंध प्रभावी हो गए हैं। BS-IV, BS-III और उससे पुराने मानक वाले वाहनों के शहर में प्रवेश पर पूर्ण रोक है। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि प्रदूषण का स्तर स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक हो चुका था और तात्कालिक सख्ती आवश्यक थी।
BS-VI उत्सर्जन मानक का महत्व
BS-VI मानक का उद्देश्य वाहनों से निकलने वाले जहरीले धुएं को कम करना है। इन वाहनों में आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिससे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे प्रदूषक काफी कम निकलते हैं। इससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होता है और फेफड़ों, दिल और आंखों पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है।
अपने वाहन का मानक कैसे जानें
अपने वाहन का उत्सर्जन मानक जानने का सबसे सरल तरीका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) देखना है। इसमें 'Emission Norms' या 'Bharat Stage' कॉलम होता है। यदि वहां BS-VI लिखा है, तो आपका वाहन नियमों के अनुसार मान्य है और दिल्ली में चल सकता है।
ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करें
यदि RC उपलब्ध नहीं है, तो आप ट्रांसपोर्ट विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाहन नंबर डालते ही रजिस्ट्रेशन, ईंधन प्रकार और उत्सर्जन मानक से संबंधित पूरी जानकारी स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाती है, जिससे किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति नहीं रहती।
BS-VI लेबल से पुष्टि करें
अधिकांश BS-VI वाहनों पर निर्माता कंपनी द्वारा लेबल लगाया जाता है। यह लेबल आमतौर पर इंजन के पास या ड्राइवर साइड के दरवाजे के फ्रेम पर होता है। सामान्यतः 1 अप्रैल 2020 के बाद रजिस्टर्ड वाहन BS-VI मानक के होते हैं।
