दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ नए नियम लागू, BS-VI वाहनों को मिली अनुमति
दिल्ली में नए प्रदूषण नियंत्रण नियम
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए आज, 1 नवंबर से नए सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब केवल BS-VI मानक वाले वाणिज्यिक मालवाहक वाहनों को ही राजधानी में प्रवेश की अनुमति होगी। यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत जारी किया गया है। इस कदम का उद्देश्य सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करना है।
BS-IV और BS-III वाहनों पर प्रतिबंध
CAQM ने स्पष्ट किया है कि अब BS-IV और BS-III मानक वाले अन्य राज्यों के रजिस्टर्ड लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स वाहनों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। हालांकि, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को राहत देते हुए BS-IV वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी अनुमति दी गई है, ताकि कंपनियां अपने वाहनों को BS-VI मानक में अपग्रेड कर सकें।
किस प्रकार के वाहनों को मिलेगी छूट?
सरकार ने यह भी बताया है कि सभी वाहनों पर समान प्रतिबंध नहीं होगा। दिल्ली में रजिस्टर्ड कॉमर्शियल गुड्स वाहन, BS-VI अनुपालक पेट्रोल और डीजल वाहन, BS-IV गुड्स वाहन (2026 तक), और CNG, LNG, इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी जाएगी। वहीं, निजी वाहनों और टैक्सियों जैसे कमर्शियल पैसेंजर वाहनों पर ये नियम लागू नहीं होंगे।
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। SAFAR इंडिया के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) कई क्षेत्रों में 400 से 900 के बीच है। आनंद विहार, चांदनी चौक, अशोक विहार और आईटीओ जैसे स्थानों पर हालात बेहद खराब हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए CAQM ने GRAP के तहत यह सख्त कदम उठाया है।
जुर्माना कितना होगा?
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली के कुल वायु प्रदूषण में वाहनों का योगदान लगभग 38 प्रतिशत है। ऐसे में पुराने डीजल ट्रकों और बसों पर रोक लगाना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दिल्ली परिवहन विभाग ने सभी एंट्री पॉइंट्स पर RFID स्कैनिंग सिस्टम स्थापित कर दिया है, जिससे केवल मानक पूरे करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जो वाहन इन नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन पर ₹20,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा और बार-बार उल्लंघन करने पर परमिट रद्द किया जा सकता है।
छोटे ऑपरेटरों पर प्रभाव
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के अध्यक्ष भीम वाधवा ने कहा कि संक्रमणकाल की अनुमति राहत की बात है, लेकिन छोटे ऑपरेटरों पर इसका आर्थिक बोझ बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने मांग की है कि नियमों को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए और पुराने वाहनों के मालिकों को स्क्रैप पॉलिसी के तहत उचित मुआवजा दिया जाए।
