दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें रहेंगी खुली, जानें क्या है नया आदेश
दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी
नई दिल्ली। दिल्ली में 4 मार्च, बुधवार को होली के अवसर पर शराब की दुकानें खुली रहेंगी। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई है, जिसमें बताया गया है कि होली को ड्राई डे की सूची से हटा दिया गया है। एक्साइज डिपार्टमेंट ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। हालांकि, महाशिवरात्रि, रिपब्लिक डे, महावीर जयंती और ईद जैसे अन्य त्योहारों पर ड्राई डे लागू रहेगा, जिसके चलते इन दिनों शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
आबकारी विभाग के अनुसार, होली के दिन शराब की दुकानें खुली रहेंगी, जिससे लोग बिना किसी रोक-टोक के शराब का आनंद ले सकेंगे। आमतौर पर कई धार्मिक और राष्ट्रीय त्योहारों पर ड्राई डे घोषित किया जाता है, लेकिन इस बार होली को इस सूची से बाहर रखा गया है।
होटलों में शराब की सेवा पर कोई रोक नहीं
आबकारी विभाग ने स्पष्ट किया है कि घोषित ड्राई डे पर सभी लाइसेंसधारी दुकानों और ठेकों को बंद रखना अनिवार्य होगा। हालांकि, जिन होटलों के पास एल-15 और 15-एफ लाइसेंस हैं, वहां ठहरने वाले मेहमानों को शराब की सेवा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इसके अलावा, आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि सूची में कोई बदलाव होता है, तो लाइसेंस धारकों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
त्योहारों के मौसम में मिठाई, गुझिया और रंग-गुलाल की बिक्री पहले से ही बढ़ जाती है। ऐसे में शराब की बिक्री भी व्यापारियों के लिए एक बड़ा लाभ का अवसर बन सकती है। कई लोग होली मिलन और दोस्तों के साथ पार्टी का आयोजन करते हैं, जहां शराब का सेवन जश्न का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है।
