दिल्ली सरकार का नया विधेयक: निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण

दिल्ली सरकार का महत्वपूर्ण कदम
नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी स्कूलों द्वारा मनमानी फीस वसूलने पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आज, दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल शिक्षा (फीस निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025 को मंजूरी दी है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह विधेयक 1 अप्रैल, 2025 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा और अब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने इसे दिल्ली के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन बताया।
दिल्ली स्कूल शिक्षा विधेयक, 2025 का मुख्य उद्देश्य राजधानी के सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में फीस के ढांचे को नियंत्रित करना है। नए कानून के तहत, स्कूल किसी भी परिस्थिति में निर्धारित सीमा से अधिक फीस नहीं ले सकेंगे। यदि कोई विद्यालय किसी छात्र को फीस के मामले में परेशान करता है, तो शिक्षा निदेशक उस पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगा सकते हैं। इसके अलावा, विधेयक में यह प्रावधान भी है कि यदि कोई संस्थान नियमों का उल्लंघन करता है, तो सरकार उसकी संपत्ति को सील करके बेच सकती है।
इस विधेयक के कानून बनने के बाद, दिल्ली के निजी स्कूलों के फीस ढांचे पर कड़े नियम लागू होंगे। सरकार के इस निर्णय से उन अभिभावकों को बड़ी राहत मिलेगी जिनके बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं और जो अक्सर स्कूलों द्वारा की जाने वाली मनमानी फीस वृद्धि से परेशान रहते हैं। इस कानून के लागू होने से निजी स्कूलों द्वारा फीस में अनियंत्रित वृद्धि पर नियंत्रण लग सकेगा।