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दिल्ली सरकार ने बकरीद के लिए नई गाइडलाइंस जारी की

दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर जानवरों की कुर्बानी पर सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों के तहत गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने पर भी रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जानें इन गाइडलाइंस के बारे में और क्या-क्या है।
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दिल्ली सरकार ने बकरीद के लिए नई गाइडलाइंस जारी की

दिल्ली बकरीद गाइडलाइंस

दिल्ली बकरीद गाइडलाइंस : दिल्ली सरकार ने बकरीद के अवसर पर कुछ महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की हैं। इन नियमों के तहत गाय, बछड़े, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी करने और अपशिष्ट को नालियों या सीवर में डालने पर भी पाबंदी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


दिल्ली के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने शुक्रवार को इन गाइडलाइंस की घोषणा की। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, "बकरीद के पर्व पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस : बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैरकानूनी है। ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं है, और ऐसा करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।"



उन्होंने आगे कहा, "कुर्बानी के बाद अपशिष्ट को सीवर या सार्वजनिक स्थलों पर डालना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कुर्बानी केवल वैध स्थलों पर की जा सकती है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस और दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित किया जा सकता है।"