Newzfatafatlogo

दिल्ली हाई कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को किया खारिज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। उन पर आतंकवादी फंडिंग के आरोप हैं, और एनआईए को मामले पर जवाब देने के लिए कहा गया है। अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। जानें इस मामले की पूरी जानकारी और कोर्ट की टिप्पणियाँ।
 | 
दिल्ली हाई कोर्ट ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को किया खारिज

दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया है। उन पर आतंकवादी फंडिंग से संबंधित आरोप लगाए गए हैं। अदालत ने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) से मामले पर जवाब मांगा है और अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर निर्धारित की है।


क्या है मामला? शब्बीर शाह पर आरोप है कि उन्होंने हवाला के माध्यम से आतंकवादी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। एनआईए ने 2017 में इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी। शाह को 2019 में गिरफ्तार किया गया था और तब से वह तिहाड़ जेल में हैं।


कोर्ट की टिप्पणियाँ: अदालत ने शाह की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि मामले में पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। एनआईए को निर्देश दिया गया है कि वह मामले की सुनवाई में तेजी लाए।


अगली सुनवाई: अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी, जिसमें एनआईए को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।