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नई जीएसटी दरें: आम लोगों के लिए राहत की खबर

सोमवार, 22 सितंबर से भारत में नई जीएसटी दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी। खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य बीमा और इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमतों में कमी आएगी। सरकार ने कई आवश्यक वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। जानें इस नई नीति के तहत क्या-क्या बदलाव होंगे और इसका आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।
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नई जीएसटी दरों का प्रभाव

सोमवार, 22 सितंबर से भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें लागू होने जा रही हैं, जिससे आम जनता की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सरकार की नई जीएसटी नीति के तहत, खाद्य पदार्थों से लेकर स्वास्थ्य बीमा और इलेक्ट्रॉनिक्स तक, कई उत्पादों की कीमतें कम होंगी। विशेष रूप से, कुछ वस्तुओं पर टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।


विशेष बदलाव: जीएसटी प्रणाली का सरलीकरण


3 सितंबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टैक्स संरचना को सरल बनाने का निर्णय लिया गया। पहले जहां 5%, 12%, 18% और 28% जैसे कई टैक्स स्लैब थे, अब इसे घटाकर केवल दो स्लैब – 5% और 18% कर दिया गया है।


पुरानी 12% की श्रेणी के अधिकांश उत्पाद अब 5% टैक्स स्लैब में आ गए हैं, जबकि 28% वाले कई उत्पादों को 18% स्लैब में स्थानांतरित किया गया है। इससे उत्पादों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।


खाद्य पदार्थ और पारंपरिक ब्रेड अब टैक्स मुक्त


सरकार ने आम जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई खाद्य पदार्थों को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। सोमवार से पैकेज्ड पनीर, छेना, UHT दूध, पिज्जा ब्रेड, खाखरा, रोटी, पराठा, कुल्चा जैसे पारंपरिक ब्रेड पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह कदम विशेष रूप से मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए राहत देने वाला है।


शिक्षा सामग्री भी हुई सस्ती


बच्चों की शिक्षा से संबंधित वस्तुओं जैसे शार्पनर, क्रेयॉन, पेस्टल कलर, नोटबुक, कॉपी, पेंसिल और इरेज़र पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 5% तक टैक्स लिया जाता था, लेकिन अब ये सभी वस्तुएं टैक्स मुक्त हो गई हैं।


स्वास्थ्य क्षेत्र को भी मिलेगा लाभ


सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को भी राहत देने का निर्णय लिया है। अब कुछ महत्वपूर्ण जीवन रक्षक दवाओं और मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन पर जीएसटी नहीं लगेगा। पहले इन पर 12% तक टैक्स लिया जाता था। इसके अलावा, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम राशि पर भी टैक्स हटा दिया गया है।


इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन भी होंगे सस्ते


नई टैक्स व्यवस्था के तहत, एसी, टीवी, कार और बाइक जैसी वस्तुओं की कीमतें भी कम होंगी। 28% से घटाकर 18% स्लैब में लाने से इनकी कीमतों में सीधी कटौती देखने को मिलेगी। त्योहारी सीजन को देखते हुए यह निर्णय उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है।