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नई जीएसटी दरें लागू: उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

केंद्र सरकार ने नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया है, जिससे उपभोक्ताओं और दुकानदारों को सामान की खरीद और बिक्री में बदलाव करना होगा। जिला कलेक्टर अभिषेक मीणा ने बताया कि नई दरों का उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना और उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। नई व्यवस्था में 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के स्लैब्स शामिल हैं। जानें इन नई दरों से क्या वस्तुएं प्रभावित हुई हैं और कब से लागू होंगी।
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नई जीएसटी दरें लागू: उपभोक्ताओं और दुकानदारों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी

नई जीएसटी दरों का प्रभाव

केंद्र सरकार ने नई जीएसटी दरों को लागू कर दिया है, जिससे सभी उपभोक्ताओं और दुकानदारों को अब सामान की खरीद और बिक्री इन नई दरों के अनुसार करनी होगी। यह जानकारी जिला कलेक्टर अभिषेक मीणा ने साझा की।


सरलता और राहत का उद्देश्य

डीसी मीणा ने बताया कि जीएसटी परिषद द्वारा किए गए इन परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य कर प्रणाली को सरल बनाना, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना और व्यापारियों के लिए अनुपालन को आसान बनाना है। नई व्यवस्था में जीएसटी स्लैब्स को सरल किया गया है, जिसमें कुछ वस्तुओं को 0 प्रतिशत श्रेणी में रखा गया है, जिससे वे पूरी तरह से कर मुक्त हो जाएंगी।


दो नए जीएसटी स्लैब्स

अब मुख्य रूप से दो जीएसटी स्लैब्स 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत बनाए गए हैं। इसके अलावा, कुछ लक्जरी और सिन उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दरें लागू की गई हैं, जबकि पहले के 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब को समाप्त कर दिया गया है। उपभोक्ताओं को इन नई दरों के बारे में जागरूक रहना चाहिए।


5 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल वस्तुएं

डीसी ने बताया कि दैनिक उपयोग की कई वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। इनमें दूध, रोटी, व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी, प्राथमिक स्टेशनरी, ऑक्सीजन और जीवन रक्षक दवाएं शामिल हैं। इसके अलावा, साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, सामान्य कपड़े और छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को 5 प्रतिशत जीएसटी श्रेणी में रखा गया है।


18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल वस्तुएं

इसी प्रकार, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, एलईडी, वाशिंग मशीन, थ्री व्हीलर, मोटर साइकिल, पेट्रोल और डीजल से संचालित कारें 18 प्रतिशत जीएसटी स्लैब में शामिल की गई हैं।


नए इनवॉइस की जानकारी

डीसी मीणा ने बताया कि सरकार ने स्पष्ट किया है कि 21 सितंबर तक सप्लाई की गई वस्तुओं पर पुरानी दरें लागू होंगी, जबकि 22 सितंबर से जारी इनवॉइस या भुगतान पर नई दरें लागू होंगी। उन्होंने कहा कि नई जीएसटी दरों से महंगाई पर नियंत्रण होगा और त्योहारों के मौसम में आम जनता को राहत मिलेगी। उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए जीएसटी की ओर से शहर में जागरूकता बैनर भी लगाए गए हैं।