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नीट-2024 पेपर लीक मामले में आरोपी को मिली जमानत

नीट-2024 परीक्षा के पेपर लीक मामले में आरोपी संजीव मुखिया को पटना की सीबीआई विशेष अदालत से जमानत मिल गई है। यह जमानत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दी गई है, जो आरोप पत्र दाखिल न होने पर जमानत का अधिकार देती है। इस मामले में और जानकारी के लिए पढ़ें।
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नीट-2024 पेपर लीक मामले में आरोपी को मिली जमानत

जमानत का निर्णय

नीट-2024 परीक्षा के पेपर लीक मामले में संजीव मुखिया को पटना की सीबीआई विशेष अदालत से जमानत प्राप्त हुई है। यह जमानत भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत दी गई है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो आरोपी को जमानत का अधिकार मिल जाता है।


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