नोएडा में धारा 163 लागू: जानें इसके नियम और पाबंदियां

नोएडा में धारा 163 का कार्यान्वयन
नोएडा में धारा 163 बीएनएस लागू की गई है, जो 9 जून तक प्रभावी रहेगी। इस धारा के अंतर्गत सार्वजनिक स्थलों पर नमाज पढ़ने, प्रदर्शन करने और एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही, जिन जानवरों की कुर्बानी पर रोक है, उनकी कुर्बानी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्णय नोएडा पुलिस ने क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए लिया है।
धारा 163 का परिचय
यह धारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की एक धारा है, जिसे 2023 में लागू किया गया। इसे पहले 144 (CPC) के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य देश या राज्य में आपातकालीन स्थितियों को नियंत्रित करना है।
धारा 163 के मुख्य प्रावधान
- इस धारा का आदेश जिला मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकता है।
- किसी व्यक्ति को किसी कार्य से रोका जा सकता है।
- इसका उद्देश्य सार्वजनिक शांति और मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
- यह एकतरफा आदेश है, जो आपातकालीन स्थितियों में लागू होता है।
- आदेश जारी होने के बाद इसे 2 महीने तक लागू रखा जा सकता है, और यदि स्थिति सामान्य नहीं होती है, तो इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।
आदेशों के प्रकार
- किसी व्यक्ति को कार्य से रोकने का आदेश।
- संपत्ति से संबंधित कार्यों पर रोक।
- भीड़-भाड़ को रोकना।
- हथियार रखने पर प्रतिबंध।
आदेश को चुनौती देने की प्रक्रिया
जिस व्यक्ति पर यह आदेश लागू होता है, वह मजिस्ट्रेट के समक्ष अपील कर सकता है। मजिस्ट्रेट उचित सुनवाई के बाद आदेश को रद्द या संशोधित कर सकता है।
उल्लंघन की सजा
यदि आदेश का उल्लंघन किया जाता है और इससे कोई हानि नहीं होती है, तो 1 महीने तक की जेल या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। यदि उल्लंघन से जान, स्वास्थ्य या शांति को खतरा होता है, तो 6 महीने तक की जेल या 5000 रुपये का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं।
नोएडा में ड्रोन पर प्रतिबंध
धारा 163 लागू होने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ जमा होने और ड्रोन उड़ाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। लाउडस्पीकर का उपयोग निर्धारित आवाज में किया जाएगा और कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा, सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने पर भी रोक लगाई गई है।