पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति परिवारों के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा की

मुख्यमंत्री भगवंत मान की पहल
पंजाब समाचार: पंजाब सरकार ने अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय को महत्वपूर्ण राहत प्रदान की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 67.84 करोड़ रुपये की कर्ज माफी को मंजूरी दी, जिससे लगभग 4,800 परिवारों को लाभ होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।
कर्जदारों को मिली राहत
4,727 कर्जदारों को मिला लाभ
मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब अनुसूचित जाति भूमि विकास और वित्त निगम (पीएससीएफसी) के कर्जदारों के लिए 31 मार्च, 2020 तक वितरित किए गए कर्ज माफ करने की स्वीकृति दी है। यह माफी पीएससीएफसी द्वारा उपरोक्त तिथि तक दिए गए सभी कर्जों के लिए है, जिससे एससी समुदाय और दिव्यांग वर्ग के कर्जदारों को अत्यंत आवश्यक राहत मिलेगी। इस कदम से कुल 4,727 कर्जदारों को 67.84 करोड़ रुपये की राशि का लाभ होगा।
पीएससीएफसी को राशि की वापसी
पीएससीएफसी को वापस की जाएगी राशि
प्रवक्ता ने बताया कि कुल 4,727 कर्जदारों में 4,685 डिफॉल्ट कर्जदार और 42 नियमित कर्जदार शामिल हैं। इस कर्ज माफी योजना के लिए 'नो ड्यू सर्टिफिकेट' पीएससीएफसी के जिला प्रबंधकों द्वारा जारी किए जाएंगे। 30 अप्रैल, 2025 तक गणना की गई मूल राशि, ब्याज और दंड ब्याज सहित कुल 67.84 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार द्वारा पीएससीएफसी को वापस की जाएगी।
कर्जदारों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
कर्ज लेने वालों के खिलाफ नहीं होगी कार्रवाई
प्रवक्ता ने कहा कि जिन कर्जदारों ने पहले भी कर्ज माफी योजनाओं का लाभ लिया है, वे भी इस योजना के लिए पात्र होंगे। कर्ज माफी के बाद, पीएससीएफसी के नियमों के तहत कर्ज लेने वालों के खिलाफ वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कट-ऑफ तिथि तक उनके खातों को पूरी तरह से सेटल माना जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को राहत
माफी योजना लागू होने से इन्हें मिला लाभ
2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति समुदाय की आबादी पंजाब की कुल आबादी का 31.94 प्रतिशत है। इस समुदाय के कई सदस्यों ने स्व-रोजगार उद्यम स्थापित करने के लिए पीएससीएफसी से कर्ज लिया था। हालांकि, कुछ कर्जदार बाहरी परिस्थितियों के कारण कर्ज चुकाने में असमर्थ रहे।
कर्ज का उपयोग
इन कामों के लिए लिया था कर्ज
प्रवक्ता ने कहा कि ये कर्ज डेयरी फार्मिंग, किराना दुकान, टेलरिंग, बुटीक, फर्नीचर का काम, और शिक्षा के लिए कर्ज जैसे छोटे व्यवसायों में मदद के लिए दिए गए थे। कई परिवारों ने घर के कमाने वाले व्यक्ति की मृत्यु या लंबी बीमारी के कारण अपने कर्ज नहीं चुका सके।
सरकार का निर्णय
5.41 लाख से अधिक लोगों को मिला कर्ज
राज्य सरकार का मानना है कि ऐसे लोगों से कर्ज की वसूली करना अन्याय है, जिसके कारण कर्ज माफी का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि पी.एस.सी.एफ.सी की स्थापना 1971 में हुई थी, जो अनुसूचित जाति समुदाय को कम ब्याज दरों पर कर्ज प्रदान करती है।
आम आदमी पार्टी की प्रतिबद्धता
आप सरकार ने किया साबित
आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वे न केवल वादे करते हैं, बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। यह योजना केवल कर्ज माफी तक सीमित नहीं है, बल्कि समुदाय के सम्मान को बहाल करने और नई शुरुआत के लिए अवसर प्रदान करती है।