पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की कार और बैंक अकाउंट जब्त
कोर्ट का आदेश
पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की कार और विश्वविद्यालय के बैंक खाते सहित छह वाहनों को कोर्ट ने जब्त करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई पूर्व लेक्चरर इंदरजीत कौर को पेंशन न मिलने के मामले में की गई है। कोर्ट ने इस मामले में नाराजगी जताते हुए यह निर्देश जारी किए हैं। अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। जानकारी के अनुसार, इंदरजीत कौर 2015 में विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त हुई थीं, लेकिन उन्हें अब तक पेंशन नहीं मिली। उन्होंने अपने हक के लिए कोर्ट का सहारा लिया था।पेंशन का मामला
जज हरकंवल कौर की कोर्ट ने 19 जनवरी 2024 को इंदरजीत कौर की पेंशन देने का आदेश दिया था। हालांकि, विश्वविद्यालय ने इस आदेश के खिलाफ अपील की थी, जिसे एडिशनल सेशन जज ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने इंदरजीत कौर को 1 मई 2015 से पेंशन देने और हर साल 18% ब्याज के साथ बकाया राशि चुकाने का आदेश दिया था। जब विश्वविद्यालय ने इन आदेशों का पालन नहीं किया, तो इंदरजीत कौर ने फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसके परिणामस्वरूप, विश्वविद्यालय की छह गाड़ियों, जिसमें वाइस चांसलर की इनोवा कार, टाटा मार्क पोलो, स्वराज माजदा, शेवरले टवेरा और दो बसें शामिल हैं, को जब्त कर लिया गया। इसके साथ ही, विश्वविद्यालय का बैंक खाता भी जब्त किया गया है। सूत्रों के अनुसार, विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट का सहारा लिया था।