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पटना में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी का आदेश

बिहार की राजधानी पटना में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई पर रोक लगा दी है। यह आदेश 3 से 5 जनवरी तक लागू रहेगा। प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, जबकि कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए समय में बदलाव किया गया है। जानें इस निर्णय के पीछे के कारण और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
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पटना में कड़ाके की ठंड के चलते स्कूलों में छुट्टी का आदेश

पटना में ठंड और कोहरे का प्रकोप


बिहार की राजधानी पटना और उसके आस-पास के क्षेत्रों में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। सुबह और रात के समय बर्फीली हवाओं के चलते तापमान में लगातार गिरावट आ रही है। ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए पटना जिला प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।


स्कूलों में कक्षाएं बंद करने का आदेश

जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियों को रोकने का निर्णय लिया है। यह आदेश 3 जनवरी से प्रभावी होकर 5 जनवरी तक लागू रहेगा।


प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद

जारी आदेश के अनुसार, यह प्रतिबंध केवल प्राथमिक स्कूलों तक सीमित नहीं है। जिले के सभी प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी 5 जनवरी तक पढ़ाई पूरी तरह से बंद रहेगी। प्रशासन ने बताया कि छोटे बच्चों को ठंड और कोहरे से सबसे अधिक खतरा होता है, इसलिए यह कदम उठाया गया है।


बड़ी कक्षाओं के लिए समय में बदलाव

हालांकि, कक्षा 5 से ऊपर के छात्रों को पूरी तरह से राहत नहीं दी गई है। प्रशासन ने इन कक्षाओं के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दी है, लेकिन समय में बदलाव किया गया है। अब कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को ठंड और कोहरे के समय में स्कूल आने-जाने से बचाना है।


परीक्षाओं पर नहीं पड़ेगा असर

प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं से संबंधित विशेष कक्षाएं इस आदेश के दायरे से बाहर रहेंगी। इसका मतलब है कि परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए निर्धारित कार्यक्रम पहले की तरह जारी रहेगा।


स्कूल प्रबंधन को सख्त निर्देश

जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थानों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। यह निर्णय पहले 30 दिसंबर को जारी आदेश के विस्तार के रूप में लिया गया है।