पूर्व विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा की ईडी हिरासत में गिरफ्तारी

हरियाणा के पूर्व विधायक की गिरफ्तारी
170 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में कार्रवाई
हरियाणा के नरवाना से पूर्व विधायक रामनिवास सुरजा खेड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 5 दिन की हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई पंचकूला की विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर की गई। रामनिवास की गिरफ्तारी हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) से जुड़े 170 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में हुई है। उन्हें 9 जून को रात 9 बजे ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस-1 से गिरफ्तार किया गया।
दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने राज्य के शहरी विकास निकाय (पूर्व में हुडा) में अपने कार्यकाल के दौरान वित्तीय धोखाधड़ी की। राम निवास के वकील एसपीएस परमार ने गिरफ्तारी को अवैध और अनुचित बताते हुए याचिका का विरोध किया।
नकद निकासी का आरोप
100 करोड़ रुपये की नकद निकासी का मामला
ईडी की रिमांड अर्जी में कहा गया है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि कथित तौर पर नकद निकाली गई और इसे तीसरे पक्ष के बैंक खातों के माध्यम से भेजा गया। ये खाते अक्सर मुआवजा निपटान के नाम पर खोले जाते थे, जिसमें अनजान व्यक्तियों को व्यक्तिगत बैंकिंग जानकारी साझा करने के लिए लुभाया जाता था। ईडी का आरोप है कि राम निवास ने ऐसे बिचौलियों से सीधे नकदी एकत्र की और अवैध आय को अपने और परिवार के खातों में भेजा।
फर्जी बैंक खातों के जरिए लेनदेन
2015 से 2019 के बीच का मामला
यह मामला 7 मार्च, 2023 को पंचकूला के सेक्टर-7 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई एफआईआर से संबंधित है। एचएसवीपी के मुख्य लेखा अधिकारी और डीडीओ चमन लाल द्वारा दर्ज की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 2015 से 2019 के बीच एक फर्जी बैंक खाते का उपयोग 70 करोड़ रुपये के संदिग्ध डेबिट लेनदेन के लिए किया गया। यह खाता एचएसवीपी के आईटी और कैश ब्रांच रिकॉर्ड से गायब था, जिससे आंतरिक मिलीभगत का संदेह बढ़ता है।
कुर्क की गई संपत्ति
21 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
ईडी ने 26 अक्टूबर, 2023 को प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट दर्ज की और धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत जांच शुरू की। अब तक लगभग 21 करोड़ रुपये मूल्य की तीन अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए जा चुके हैं, और कुर्क की गई संपत्तियों की पुष्टि नई दिल्ली स्थित न्याय निर्णय प्राधिकरण द्वारा की जा चुकी है।