पैन और आधार लिंकिंग की अंतिम तिथि: जानें क्या करें
पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा
नई दिल्ली: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है। आयकर विभाग ने पहले ही स्पष्ट किया है कि यदि इस समय सीमा के भीतर लिंकिंग नहीं की गई, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
समय सीमा चूकने पर क्या होगा?
लाखों करदाताओं के मन में यह सवाल उठता है कि यदि समय सीमा चूक गई तो क्या होगा, किन कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, और क्या भविष्य में पैन को पुनः सक्रिय किया जा सकता है।
आखिरी मौका क्यों है आज?
आयकर विभाग ने पैन और आधार लिंकिंग के लिए 31 दिसंबर 2025 की अंतिम तिथि तय की है। विभाग का कहना है कि यह कदम टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता लाने और फर्जी पैन पर रोक लगाने के लिए आवश्यक है। यदि लिंकिंग नहीं की गई, तो पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा और इसे कानूनी पहचान दस्तावेज नहीं माना जाएगा।
लिंकिंग स्थिति कैसे जांचें?
आप घर बैठे यह जान सकते हैं कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं। इसके लिए आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट incometax.gov.in पर जाकर 'लिंक आधार स्थिति' विकल्प पर क्लिक करें और पैन नंबर तथा आधार नंबर दर्ज करें। कुछ ही सेकंड में स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
पैन निष्क्रिय होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
यदि पैन निष्क्रिय हो जाता है, तो बैंक खाता या डीमैट खाता खोलना संभव नहीं होगा। इसके अलावा, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा और पहले से कटे टैक्स का रिफंड भी अटक सकता है। उच्च मूल्य के लेनदेन, निवेश, म्यूचुअल फंड, शेयर और संपत्ति से संबंधित कार्य भी रुक जाएंगे।
लेनदेन और सब्सिडी पर प्रभाव
पैन के बिना, रोजाना 50,000 रुपये से अधिक का कार्ड ट्रांजैक्शन या बैंक के माध्यम से 10,000 रुपये से अधिक का लेनदेन करना कठिन हो सकता है। इसके अलावा, जिन सरकारी योजनाओं या सब्सिडी में पैन अनिवार्य है, उनका लाभ भी बंद हो सकता है। इसका सीधा असर आम लोगों की वित्तीय गतिविधियों पर पड़ेगा।
31 दिसंबर के बाद क्या विकल्प हैं?
समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन यह हमेशा के लिए बंद नहीं होगा। आप बाद में भी पैन-आधार लिंक करके इसे पुनः सक्रिय कर सकते हैं। इसके लिए लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करनी होगी। 1 अक्टूबर 2025 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाने वालों पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा, जबकि अन्य लोगों को 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा।
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया
पैन और आधार को लिंक करने के लिए आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। पैन और आधार की जानकारी भरने के बाद ई-पे टैक्स के माध्यम से 1,000 रुपये का शुल्क जमा करना होगा। भुगतान और सत्यापन पूरा होते ही पैन आधार से लिंक हो जाएगा और इसे पुनः सक्रिय माना जाएगा।
