पैन और आधार लिंकिंग की समय सीमा: जानें जरूरी जानकारी
पैन और आधार लिंकिंग की अनिवार्यता
नई दिल्ली: आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों को एक बार फिर से पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तिथि के बारे में चेतावनी दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसंबर 2025 तक पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर लिंक नहीं किया गया, तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और इसका उपयोग किसी भी वित्तीय या कर संबंधी कार्यों में नहीं किया जा सकेगा।
लेट शुल्क और लिंकिंग प्रक्रिया
आयकर विभाग के अनुसार, जिन पैन धारकों ने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें 1000 रुपये का लेट शुल्क देना होगा। इसके बाद ही वे पैन और आधार को लिंक कर सकेंगे। विभाग ने बताया कि बिना लिंक किए पैन से आयकर रिटर्न फाइल करना, बैंक में बड़े लेनदेन करना या सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना संभव नहीं होगा।
लिंकिंग की प्रक्रिया कैसे करें?
पैन और आधार को लिंक करने की प्रक्रिया ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे लोगों को कोई कठिनाई न हो। करदाता आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन कर प्रोफाइल सेक्शन में जाकर लिंक आधार विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके बाद पैन और आधार की जानकारी भरकर ई-पे टैक्स के माध्यम से शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
लिंक स्थिति की जांच कैसे करें?
यदि किसी व्यक्ति को यह जानना है कि उसका पैन पहले से आधार से लिंक है या नहीं, तो इसके लिए भी ई-फाइलिंग पोर्टल पर सुविधा उपलब्ध है। लिंक आधार स्थिति विकल्प पर जाकर पैन और आधार नंबर डालते ही स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।
कई मामलों में पैन और आधार के विवरण में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी मेल न खाने की समस्या आ सकती है। ऐसे में करदाता UIDAI पोर्टल पर जाकर आधार की जानकारी को सही कर सकते हैं या NSDL और UTIITSL के माध्यम से पैन विवरण को अपडेट कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर अधिकृत केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन का विकल्प भी उपलब्ध है।
आयकर विभाग की अपील
आयकर विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि 1 अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी के जरिए जारी किए गए नए पैन धारकों को 1000 रुपये का जुर्माना नहीं देना होगा। वे बिना किसी शुल्क के पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
विभाग ने सभी योग्य पैन धारकों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें। समय पर पैन और आधार को लिंक करने से जुर्माने और पैन के निष्क्रिय होने जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है।
