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प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना: नए अवसरों की शुरुआत

केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) पोर्टल का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित करना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नियोक्ताओं और पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों से इस योजना का लाभ उठाने की अपील की है। योजना के तहत विभिन्न प्रोत्साहन और पात्रता शर्तें निर्धारित की गई हैं। जानें इस योजना के बारे में विस्तार से और कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं।
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प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोज़गार योजना: नए अवसरों की शुरुआत

सरकार ने PMVBRY पोर्टल की शुरुआत की

PMVBRY: देश में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए, केंद्र सरकार ने 'प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना' (PMVBRY) पोर्टल का औपचारिक उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस महत्वपूर्ण योजना की जानकारी दी और नियोक्ताओं तथा पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों से इसका लाभ उठाने की अपील की। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है।


योजना का उद्देश्य और समयसीमा

इस योजना को 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृति मिली थी। यह एक केंद्रीय क्षेत्रीय योजना है, जिसका लक्ष्य अगले दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर प्रदान करना है। योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू रहेगी।


योजना के लाभार्थी कौन हैं?

कौन-कौन है योजना के दायरे में?

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में सभी नियोक्ता और पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी शामिल हैं। इच्छुक व्यक्ति PMVBRY पोर्टल या उमंग ऐप के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। योजना के दो प्रमुख भाग हैं:

1. पहली बार नौकरी करने वालों के लिए
2. नियोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के लिए

पहली बार नौकरी करने वालों को 15,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जो औसतन एक महीने के बेसिक + डीए के बराबर होगा। यह राशि दो किश्तों में प्रदान की जाएगी।


नियोक्ताओं को लाभ कैसे मिलेगा?

नियोक्ताओं को कैसे मिलेगा लाभ?

नियोक्ताओं को तीन अलग-अलग वेतन श्रेणियों के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। जिन कर्मचारियों का वेतन 10,000 रुपये प्रति माह है, उनके लिए 1,000 रुपये का प्रोत्साहन मिलेगा। जिनका वेतन 10,000-20,000 रुपये है, उन्हें 2,000 रुपये और 20,000-30,000 रुपये वाले कर्मचारियों के लिए 3,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

योजना के दूसरे भाग में अतिरिक्त रोजगार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अंतर्गत, नियोक्ताओं को हर अतिरिक्त कर्मचारी (नए या पुनः नियुक्त) के लिए 3,000 रुपये प्रति माह तक का प्रोत्साहन मिलेगा, जो कम से कम 6 महीने की निरंतर नौकरी के आधार पर होगा।

सामान्य क्षेत्रों में यह प्रोत्साहन 2 वर्षों तक उपलब्ध रहेगा, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को यह सुविधा 4 वर्षों तक मिलेगी।


पात्रता शर्तें

पात्रता शर्तें

योजना के दूसरे भाग में शामिल होने के लिए, यदि किसी नियोक्ता के पास 50 से कम कर्मचारी हैं, तो उसे कम से कम 2 नए कर्मचारी नियुक्त करने होंगे। जिनके पास 50 या अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति करनी होगी।

सभी नियोक्ताओं को UMANG ऐप पर ECR फाइल करना और कर्मचारियों के लिए UAN नंबर जनरेट करना अनिवार्य होगा। EPF और MP अधिनियम, 1952 के अंतर्गत आने वाले प्रतिष्ठान भी इस योजना में शामिल हो सकते हैं।